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अगर बाढ़ में बह गई कार तो भी मिलेगा बीमा कवरेज, पढ़ें क्या कहते हैं नियम

अगर बाढ़ में बह गई कार तो भी मिलेगा बीमा कवरेज, पढ़ें क्या कहते हैं नियम

अगर बाढ़ में बह गई कार तो भी मिलेगा बीमा कवरेज, पढ़ें क्या कहते हैं नियम

ऐसे में आपको जरूर जानना चाहिए कि अगर आपकी कार बाढ़ या किसी भी प्राकृतिक आपदा के वजह से खराब होती है तो क्या वाहन इंश्योरेंस कंपनी (Vehicle Insurance Company) उसकी भरपाई करेगी? आइये जानते हैं बाढ़ के कारण खराब पड़ी कार के लिए किस तरह आप व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम कर सकते हैं।

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क्या बाढ़ का नुकसान होता है कवर?

अगर एक शब्द में इस सवाल का जवाब दिया जाए तो – हां, बीमा कंपनियां प्राकृतिक आपदा से आपके वाहन को होने वाले नुकसान की भरपाई करती हैं। लेकिन इससे कुछ नियम और शर्तें भी जुड़ी होती हैं, जिन्हें पूरा करने के बाद ही बीमा कंपनी मुआवजा (Damage Claim) तय करती हैं। इसके बारे में अधिक जानने के लिए पहले हमें वाहन बीमा कवर के प्रकार को समझना होगा।

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मोटर वाहन बीमा दो तरह के कवर होते हैं – कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी। बता दें कि प्राकृतिक आपदा से वाहनों को होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए कोई विशेष बीमा पॉलिसी नहीं होती है। इस तरह के नुकसान को कॉम्प्रिहेंसिव मोटर बीमा पॉलिसी (Comprehensive Vehicle Insurance) में कवर किया जाता है।

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कॉम्प्रिहेंसिव बीमा पॉलिसी प्राकृतिक आपदा में केवल स्वयं के वाहन को कवर करती है। इसलिए, यदी आप एक कॉम्प्रिहेंसिव बीमा पॉलिसी का विकल्प चुनते हैं, तो बाढ़ से होने वाले नुकसान को भी कंपनी कवर करती है।

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वाहन बीमा कंपनी और बीमा पॉलिसी धारक के बीच एक अनुबंध होता है। पॉलिसी धारक हर साल वाहन के पॉलिसी को नया करने के लिए कुछ नियम व शर्तों के तहत प्रीमियम का भुगतान करता है। बीमा कंपनी प्रीमियम स्वीकार करती है और कुछ नियमों और शर्तों से बंधे हुए वादे की पेशकश करती है। इसलिए बीमा कंपनियां प्राकृतिक आपदा के वजह से होने वाले नुकसान को कवर करती हैं।

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चोरी होने पर भी मिलता है कवरेज

दरअसल, कॉम्प्रिहेंसिव वाहन बीमा पॉलिसी में प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के अलावा, चोरी को भी कवर किया जाता है। अगर आपने वाहन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बीमा पॉलिसी लिया है तो चोरी होने पर ओन डैमेज के अंतर्गत बीमा कंपनी नुकसान की भरपाई करती है।

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कैसे निर्धारित होगी क्लेम

वाहन को होने वाले नुकसान पर बीमा धारक को कितना क्लेम दिया जाएगा, इसका निर्धारण वाहन के लिए तय की गई इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू (IDV) के आधार पर किया जाता है। अगर कार पूरी तरह से खराब हो चुकी है और रिपेयर करने के लायक नहीं है तो कंपनी कार की इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू का भुगतान करेगी।

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इस वजह से रद्द हो सकता है क्लेम

ज्यादातर मामलों में कंपनियां थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी पर प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिए डैमेज क्लेम नहीं देती हैं। अगर आपने थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी के साथ कोई अतरिक्त कवरेज लिया है जिससे कार के इंजन और अन्य उपकरणों को भी कवर किया जाता है, तब बीमा कंपनी नुकसान की भरपाई कर सकती है।

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बीमा क्लेम इस बात पर भी निर्भर करता है कि बीमा कंपनी का क्लेम देने में क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, वाहन के लिए किस तरह की पॉलिसी ली गई है और वाहन जिस क्षेत्र में पंजीकृत है वह प्राकृतिक आपदा से कितना प्रभावित होता है। अगर आप वाहन के लिए गलत क्लेम करते हैं तब भी आपका क्लेम रद्द हो सकता है।



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