छत्तीसगढ़ शासन ने अधिकारी कर्मचारी के वेतन में गृह भाड़ा भत्ता बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता (एचआरए) में वृद्धि की है। जो सितंबर से अधिकारी कर्मचारियों को मिलना शुरू हो जाएगा।
सीधे शब्दों में कहा जाए तो पिछले बार की अपेक्षा अधिकारी-कर्मचारियों को मिलने वाले गृह भाड़ा भत्ता में 6 वां वेतन मान की अपेक्षा 7वां वेतनमान में 131 प्रतिशत तक बढ़ गया है। मतलब जिस कर्मचारी को 500 रुपए गृह भाड़ा भत्ता मिल रहा था, उसे अब करीब 1131 रुपए मिलेगा और जिसे 100 रुपए मिल रहा था उसे 231 रुपए मिलेगा।
भत्ता बढ़ाने की घोषणा सरकार ने जुलाई में विधानसभा में की थी। इसके बाद विधिवत आदेश 2 अगस्त को शासन ने जारी किया। जिसे राज्य शासन के समस्त विभागों के साथ ही साथ संपूर्ण नगरीय निकायों में भी लागू किया गया है। 1 सितंबर को निगम भिलाई आयुक्त रोहित व्यास ने भिलाई निगम के कर्मचारियों को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता (एचआरए) सातवां वेतनमान के बेसिक के 9 प्रतिशत के रूप में देने का आदेश जारी कर दिया है।
जारी आदेश के मुताबिक भिलाई निगम के अधिकारी कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत होने पर 9 प्रतिशत की दर से गृह भाड़ा भत्ता (एचआरए) तथा महंगाई भत्ता (डीए) 50 प्रतिशत होने पर 10 प्रतिशत की दर से गृह भाड़ा भत्ता भुगतान किया जाएगा। जिसे अधिकारियों-कर्मचारियों को अगस्त पेड सितंबर 2023 में मिलने वाले वेतन में प्राप्त होगा। इस आदेश के बाद से निगम में हर्ष का माहौल है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ठ और स्वायत्तशासी महासंघ संजय शर्मा, शरद दुबे, श्रवण ठाकुर सहित सभी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया है।